बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन मामले में ₹15,000 के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी है।
अपराध जमानत योग्य
अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अपील की थी कि वह बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाए, ताकि मुख्यमंत्री अदालत से जा सकें। इसके बाद कोर्ट ने 15,000 के मुचलके के पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह अपराध जमानत योग्य है। ऐसे में आरोपी को जमानत दी जाती है।
कथित शराब घोटाले में पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल
गौरतलब है कि दिल्ली का कथित शराब घोटाले मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे।इससे पहले वह वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।इसके लिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का हवाला दिया था। वही दिल्ली की एक शेषन कोर्ट ने कल ही केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजर अंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।केजरीवाल ने याचिका दायर कर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी।उनकी याचिका पर गुरुवार और शुक्रवार को लंबी बहस हुई थी।कोर्ट ने इसके बाद समन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर केजरीवाल चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
केजरीवाल की पेशी को लेकर सुरक्षा के थे पुख्ते इंतजाम
आज केजरीवाल के कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई रूट डायवर्ट किए थे ।सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। जमानत ₹15000 के जमानत बांड और एक लाख रुपए की जमानत पर दी गई है।अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए थे।
अगली सुनवाई 1 अप्रैल को
अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश में वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि हमने अनुरोध किया था कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अदालत में पेश हुए।उनका बेल बॉन्ड स्वीकार किया गया।अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख की 1 अप्रैल है।