बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है। इन शर्तों में मुख्य रूप से शामिल हैं, पासपोर्ट सरेंडर करना और ईडी को कहीं जाने से पहले अपना शेड्यूल बताना। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। साथ ही अगर संजय सिंह एनसीआर से बाहर जाएंगे तो इससे पहले उन्हें ईडी को अपना शेड्यूल बताना होगा।ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने के लिए कुल मिलाकर 5 शर्तें तय की है।कोर्ट में संजय सिंह की पत्नी के द्वारा दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड भरा गया है।
जमानत की शर्तें
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही जमानत देवी जमानत दे दी थी। संजय सिंह को जमानत देने के मामले में ईडी ने भी कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत की शर्तें निर्धारित करने की बात की थी। अब ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने संजय सिंह की जमानत के लिए निम्नलिखित 5 शर्तें तय कर दी है।
1. संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा कि वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति विशेष में उन्हें ऐसा करना पड़ा तो उन्हें इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी।अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे।
2. संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त यह भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे।
3. कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा है। पासपोर्ट कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है।
4. संजय सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे ।
5. संजय सिंह की जमानत की शर्तों में एक प्रमुख शर्तिया भी है कि संजय सिंह सबूत के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं संजय सिंह
संजय सिंह लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं। वह डॉक्टरों की सलाह पर 24 घंटा के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग/ बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है। अगर कुछ भी गंभीर नहीं पाया गया तो उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी।लेकिन फिलहाल उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग /बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
गौरतलब है कि संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया था। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा।ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा था कि उन्हें जमानत दी जा सकती है। अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां भी कर सकेंगे।
सिंघवी ने दी थी ये दलील
आप नेता और सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर दलील देते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम तक नहीं लिया था। संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक मनुसिंघवी ने कोर्ट में यह भी कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाय। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया था। यहां तक कि 164 के बयान में भी संजय सिंह का नाम नहीं लिया गया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की, और फिर ईडी ने बिना किसी समन के ही गिरफ्तार कर लिया था ।
पूर्व में नहीं मिली थी जमानत
इससे पहले हाई कोर्ट ने सात फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था।इस बीच संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को शराब घोटाला के मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था ।