बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 समन को अवैध बताते हुए ईडी कार्यालय जाने से इनकार कर दिया था।और इस मुद्दे को लेकर ईडी द्वारा गिरफ्तारी से अभय दान मिलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,लेकिन कोर्ट से उन्हें अभयदान नहीं मिला।इसके बाद ईडी ने इनके आवास पर आकर इन्हें 10 वां समन थमाया और फिर गिरफ्तार कर लिया।इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट चले गए,लेकिन दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को भी राहत नहीं मिली।दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया।
विस्तार से सुनवाई के बाद ही कोई आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई वाले याचिका को टालते हुए अदालत ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का जवाब देखना भी जरूरी है।
अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा.
न्यायालय ने ईडी को भी जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को फिलहाल टालने के अलावा ईडी को भी नोटिस जारी किया और जवाब देने के लिए समय दिया है।ईडी को दो अप्रैल, 2024 तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है।अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल, 2024 को होगी।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था.
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