September 8, 2024

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फंसेगा पेच,,सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

बीरेंद्र कुमार झा

इस समय चुनाव आयोग के एक सदस्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर करने और उसके बाद चुनाव आयोग के एक दूसरे सदस्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा दे देने के बाद उत्पन्न स्थिति इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहा है।तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के ही कार्यरत रहने के कारण इसके एकसदस्यीय हो जाने के बाद, अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पूर्व दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर इसे फिर से त्रिसदस्यीय बनाने में जुट गई है। लेकिन केंद्र सरकार के इस रवैया को लेकर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में केंद्र सरकार को नए कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली इस याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने पर सहमत हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचीबद्ध हुई याचिका

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध कर दिया।प्रशांत भूषण ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करते हुए दलील पेश की थी ।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश से संदेश मिला है। इस शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए।

क्या है एडीआर की याचिका मे

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश की गई याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई है। इस नए कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त की चयन समिति त्रिसदस्यीय होगी।प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।अध्यक्ष के अलावा इसमें दो सदस्य भी होंगे।इन दो सदस्यों में से एक सदस्य लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और दूसरा सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होगा। हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफा के बाद एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया है।

निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक 14 मार्च को

निर्वाचन आयोग के दो नए निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चअधिकार प्राप्त समिति की बैठक अब 14 मार्च को होगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानून मंत्रालय ने 14 मार्च को दोपहर 12:00 बजे होने वाली इस बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को एक संशोधित पत्र भेजा है।गौरतलब है कि यह बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6:00 बजे होने वाली थी।

निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय की पिछले महीने हुई सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के शुक्रवार को अचानक इस्तीफा देने से चुनाव आयोग में निर्वाचन आयुक्त के दो पद रिक्त हो गए हैं।प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चरण समिति 14 मार्च को इन दो चुनाव आयुंकतों की नियुक्ति के लिए नाम तय करेगी।प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं।चयन समिति द्वार नामित निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।