बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।
न्यायालय ने केजरीवाल के याचिका पर ईडी से 22 अप्रैल तक मांगा जवाब
हालांकि, न्यायालय ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।लेकिन अदालत ने इस दौरान ईडी को अपनी कार्यवाही रोकने जैसे कोई आदेश नहीं दिया है।
याचिका सुनवाई योग्य नहीं
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने मीडिया को बताया कि अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यही हमारा मुख्य आधार था। हमारे अनुसार, यह सुनवाई योग्य नहीं है, यह उनके लिए याचिका दायर करने का हताशा भरा प्रयास है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।
न्यायालय 22 अप्रैल को करेगी अगली कार्यवाही
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सुरक्षा की मांग करने वाले आप नेता के गिरफ्तारी से सुरक्षा के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है, जब समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तय की गई है।
पीठ ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से किया इनकार
पीठ ने कहा, ‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (सुरक्षा देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।’
More Stories
राहुल गांधी रेलवे ट्रैकमैन से मिले ,उनकी समस्या पर की बातचीत
प्रख्यात संस्था ‘इलना’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए प्रकाश पोहरे
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनेगी कमेटी, स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान