October 18, 2024

Code Of Conduct: क्या है आर्दश आचार संहिता, किन-किन चीजों पर लग जाएगी पाबंदी? जानें नियम और शर्तें

न्यूज डेस्क
लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेस बुलाई है जिसमें चुनाव की घोषणा की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको बताते हैं कि आचार संहिता कब से लागू होती है और इस दौरान क्या-क्या पाबंदियां होती हैं।

क्या है आदर्श आचार संहिता ?

चुनाव आयोग की ओर से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। आचार संहिता के तहत पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं। इसके तहत कुछ नियम हैं जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होता है। इनका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग कार्रवाही कर सकता है।

कब से कब तक लागू होती है आचार संहिता ?

चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में ये राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है। नयी सरकार गठन के बाद आचार संहिता समाप्ता हो जाती है।

आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा?

  • आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी योजना की घोषणा या फिर शिलान्यास पर रोक रहेगी।
  • लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सरकारी अधिकारियों को छोड़कर कोई भी शिलान्यास या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं को शुरू नहीं कर सकता।
  • आचार संहिता के दौरान चुनावी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक रहेगी। केवल चुनाव आयोग की इजाजत पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है।
  • पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दे सकते।
  • सांसद निधि से कोई नया फंड जारी नहीं कर सकते।
  • आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता।
  • नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
  • चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
  • किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता के नियम

  • चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा,जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।
  • चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए। निजी जिंदगी पर टिप्पणी न करें।
  • कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर जा सकता है।
  • कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता। धर्म/जाति के नाम पर वोट न मांगे जा सकते।
  • मतदाताओं को रिश्‍वत देना, उन्‍हें डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार-प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी।
  • एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है।
  • इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है।